देश में कोरो’ना वाय’रस के संक’ट के दरमियान सरकार ने लिया लॉ’क डा’उन को खोलने का फै’सला लिया है। बता दें कि लॉ’क डा’उन को खोलने के पहला चरण यानी अनलॉ’क 1.0 की शुरुआत 8 जून से होगी। इस अनलॉ’क 1.0 से देश में फिर से पहले जैसा माहौल हो जाएगा। लोगों को बहुत सी छूटें मिलेंगी। 8 जून से सरकार शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थान, रेस्टोरेंट आदि खोलने की इजा’जत दे देगी। हालांकि इसे खोलने के सं’दर्भ में राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी फैसले ले रही हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की ओर से धा’र्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और होटलों को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) यानी कि एसओपी जारी की गई हैं।
सरकार की ओर से जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि ऐसी जगहों पर लोग बहुत तादात में आते है। ऐसे में यहां इस वाय’रस से बचने के लिए लागू किए गए निय’मो का पालन करना बेहद जरूरी है। सरकार के इस आदेश के मुताबिक सभी कंटे’नमेंट जोन में सभी धा’र्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और होटल बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में ही इन जगहों को खोलने की इजा’जत दी गई है। गृह मंत्रालय के आदेश के चलते 65 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति, ग’र्भवती महिलाओं, दस साल से कम के बच्चों और कई बी’मा’रियों से पी’ड़ित लोगों को घर में रहने की सला’ह दी है और साथ सभी शॉपिंग मॉल्स में भी इस बात का पूरा ध्यान रखने को कहा है।
सरकार के इन आदेशों को मानना अनि’वार्य है और इसका पालन सभी को करना होगा। सरकार ने धा’र्मिक स्थलों के लिए निय’म लागू किया जिसमें सरकार ने कहा धा’र्मिक स्थलों में जाने से पहले लोगों को जूते चप्पलों को गाड़ी में ही उतारना होगा, या फिर उचित दूरी पर अलग-अलग रखना होगा। धा’र्मिक स्थल के परिसर में जाने से पहले हाथ-पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा। मूर्ति या प’वित्र किताब को छूने और जिसमें ज्यादा लोग इकट्ठा हों ऐसे धा’र्मिक आयो’जन करने की मनाही है। हाथों से प्रसाद या फिर प’वित्र जल देने की मना है।
ऐसे ही सरकार ने मॉल्स के लिए भी कुछ नियम लागू किए जिसमें सरकार ने बताया कि एंट्रेंस पर हैं’ड सैनिटा’इजर और थर्मल स्क्री’निंग जैसे उपाय रखने अनिवार्य हैं। सिर्फ बिना लक्ष’ण वाले लोगों को ही मॉल्स में जाने की अनुमति होगी। पार्किंग और मॉल परिसरों के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। होम डिली’वरी के लिए जा रहे वर्कर्स की थर्मल स्क्रीनिंग मॉल्स अथॉरिटी को सुनि’श्चित करनी होगी। एली’वेटर में भी एक बार में कुछ ही लोगों को जाने की अनुमति होगी और एस्केले’टर्स में एक सीढ़ी छोड़कर ही दूसरा शख्स खड़ा हो सकता है। मॉल्स में गे’मिंग सेक्शन, बच्चों के खेलने की जगहें और सिनेमा हॉल बंद रहेगें। फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट में बैठने वालों की क्षमता 50 प्रतिशत ही रखनी होगी।
ऐसे ही कंटेन’मेंट जोन में आने वाले सभी दफ्तर कर्मचारियों के दफ्तर अाने पर रोक रहेगी। सभी कर्मचारी घर में रहकर अपना काम कर सकते है। रूटीन विजिटर और टेंमररी पास फिलहाल के लिए स्थगित रहेंगे। विजिटर को जिस भी अधिकारी से बात करनी है उसकी इजाजत के बाद स्क्री’निंग करा के ही दफ्तर में जा सकता है। बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के नि’यमों के हिसाब से ही होगी और एसी का ताप’मान भी तय मानकों के अनुसार ही रखना होगा। अगर किसी जगह कंफर्म कैसे की पुष्टि होती है तो उस शख्स को किसी को जगह ले जाया जाएगा या फिर उसको किसी अलग कमरे में रखा जाएगा। डॉक्टर के टेस्टिंग से पहले उस व्यक्ति को मस्क लगाना होगा या फिर किसी चीज से अपना मुंह ढकना होगा। तुरंत नजदीक की मेडिक’ल फैसिलिटी को या फिर राज्य या जिले के हेल्पलाइन पर बताया जाए। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति की कॉन्टैक्ट ट्रे’सिंग की जाए और पूरे परिसर को सैनिटाइस और संक्रम’ण मु’क्त किया जाए।