कोरोना वाय’रस की वज’ह से हुए इस लॉ’क डा’उन में लोगों की मदद करने के लिए सरकार ने बहुत से नए निय’मों को बनाया है और लोगों को उसका पूरी तरह से पा’लन करने का निर्दे’श भी दिया है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक निय’म लागू किया जिसके चलते इस लॉ’क डा”उन के दौरान कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार पर किसी भी तरह का कोई द’बाव बनता है तो उसके खिला’फ कार्र’वाई होगी। कार’वाई के चलते मकान मालिक को आर्थिक जु’र्माना भ’रना पढ़ सकता है और साथ ही साल भर की जे’ल भी ही सकती है।
इस दौ’रान अगर किराएदार को मकान मालिक द्वारा किसी भी तरह का नुक़’सान होता है तो स’जा की अवधि एक साल से बढ़कर दो साल भी हो सकती है। बता दें कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी इस निर्दे’श में किराएदार से किराया माँ’गने वाले मकान मालिकों को स्पष्ट तौर पर चे’तावनी दे दी गई है। कोरोना वाय’रस की इस महामा’री की चलते दिल्ली में किराया मां’गने पर रो’क लगा दी गई है और सरकार के अगले आ’देश तक ये रो’क लगी रहेगी।
आ’देश के अनु’सार किराएदारों से किराया मां’गने या घर खा’ली कराने की ध’मकी देने वाले मकान मालिकों के खिला’फ राष्ट्रीय आप’दा प्रबं’धन अधिनिय’म 2005 के तह’त माम’ला द’र्ज किया जाएगा और साथ ही 2 साल तक की जे’ल भी हो सकती है। आ’देश में साथ ही ये भी बताया है कि दिल्ली में किराए पर रहने वाले लोगों की संख्या बेह’द ज़्यादा है जिसमें से दिहा’डी मजदूर ओर दूसरे लोग भी शा’मिल हैं।