चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है. रांची हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को आज जमानत दे दी है. इसकी खबर से पूरे बिहार में राजद कार्यकर्ताओं और लालू परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है. जमानत मिलने के बाद अब जल्द ही लालू जेल से बाहर आएंगे. यह मामला नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई थी.
फिलहाल बीमार चल रहे लालू यादव का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है. वह रांची के होटवार जेल में सजायाफ्ता के तौर पर एक कैदी हैं, जिन्हें अब कोर्ट ने जमानत दे दी है लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए आज रांची हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचालका देना होगा और जुर्माने में दस लाख रुपये जमा करने होंगे.
वहीं इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा कराना होगा ताकि वो बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकें. लालू को अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलना होगा. बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए अपनी जमानत याचिका दायर की थी और इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को सात- सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सुनायी थी.
Jharkhand High Court grants bail to RJD leader Lalu Prasad Yadav in Fodder scam case related to fraudulent withdrawal from Dumka Treasury
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— ANI (@ANI) April 17, 2021
इसके बाद लालू जेल में थे और तबियत खराब होने के बाद उन्हें पहले रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था और फिर तबियत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है. अपनी जमानत याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने दावा किया था कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं, वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है. इसी को लेकर लालू की जमानत पर पेंच फंसा था.