नई दिल्ली: कर्णाटक के बाग़ी विधायकों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम् फ़ैसला सुनाया है. कर्नाटक के बाग़ी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है.अदालत ने स्पीकर के आदेश को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को निष्काषित करने के मामले पर अपना फ़ैसला सुनाया. अदालत ने ये भी कहा कि ये आदेश सरकार और विपक्ष दोनों पर एक ही तरह से लागू होता है.
जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि जिस तरह से याचिकाकर्ता अदालत में आये हैं वो ठीक नहीं है.बाग़ी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से लेकिन बड़ी राहत मिल गई है. इन विधायकों को तत्कालीन स्पीकर ने 2023 तक अयोग्य क़रार दिया था. इस फ़ैसले के बाद कर्णाटक की सियासत तेज़ हो जाएगी. स्पीकर ने 17 विधायकों को अयोग्य क़रार दिया था. उल्लेखनीय है कि 15 सीटों के लिए उपचुनाव 5 दिसम्बर को होने हैं.
9 दिसम्बर को इसके नतीजे आएँगे. ये राज्य की सियासत के लिए बहुत अहम् हैं. अगर इनमें से ज़्यादा सीटें कांग्रेस-जेडीएस जीतने में कामयाब होती है तो भाजपा की सरकार पर संकट आ जाएगा. भाजपा इसी वजह से पूरा दम लगा रही है कि किसी तरह से सरकार पर कोई संकट न आये. चुनाव आयोग ने इस चुनाव में 15 अयोग्य विधायकों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी थी.
चुनाव आयोग ने स्पीकर के फ़ैसले को मानते हुए ये क़दम उठाया था. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ये नेता चुनाव लड़ सकेंगे. इस फ़ैसले को कांग्रेस-जेडीएस के लिए झटका माना जा सकता है. हालाँकि कांग्रेस-जेडीएस के नेता कह रहे हैं कि उन्हें जनता अच्छे से सबक़ सिखा देगी और सभी बाग़ियों को जनता हरा कर भेजेगी.